हाईकोर्ट (High court) ने यह भी आदेश दिया है कि नगर निगम (Nagar Nigam), नगर पालिका (Nagar Palika) और नगर परिषद को चाहिए कि वह शहरभर में जहां मर्जी चाहे वाहें पोस्टर चिपकाने वालों पर भी कड़ी कार्रवाई करे. इसके लिए कानून (Law) बनाए और जुर्माना (Penalty) राशि तय करे.from Latest News हरियाणा News18 हिंदी https://ift.tt/2MihV2W
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