जागरण संवाददाता, नई दिल्ली : साढ़े तीन साल के बच्चे के साथ अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने के माम
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जागरण संवाददाता, नई दिल्ली : साढ़े तीन साल के बच्चे के साथ अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने के मामले में हाई कोर्ट ने दोषी विनोद सोरन को उम्रकैद की सजा सुनाई है। निचली अदालत के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज करते हुए न्यायमूर्ति एस मुरलीधर व न्यायमूर्ति विनोद गोयल की पीठ ने कहा कि दोषी ने बच्चे के साथ क्रूरता की हद पार की। पीठ ने आरोपित को पॉक्सो और अपहरण करके अप्राकृतिक यौन शोषण का दोषी पाते हुए सजा सुनाई।
पीठ ने कहा कि बच्चा इतना छोटा है कि वह अदालत में अपनी बात भी नहीं रख पा रहा है और दोषी युवक है। ऐसे में अदालत को दोषी को राहत देने का कोई आधार नहीं दिखाई देता। याचिका के अनुसार, 11 फरवरी 2014 को जब पीड़ित घर के बाहर खेल रहा था तब दोषी उसे बहला फुसलाकर इमारत पर ले गया और उसके साथ अप्राकृतिक यौन संबंध बनाए। पिता की शिकायत पर मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपित विनोद सोरन को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। अपने बचाव में दोषी ने कहा था कि कुछ लोग बच्चों के साथ अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने के बाद उसके कमरे में लाए थे और इसके बाद पुलिस उसे बचाने के लिए पीछे आई थी। निचली अदालत ने दोषी पर 41 हजार का जुर्माना लगाया था। साथ ही 7.5 लाख रुपये मुआवजे के रूप में पीड़ित को देने के आदेश दिए थे। पीठ ने दोषी के दावे को खारिज करते हुए कहा कि फोरेंसिक लैब की जांच रिपोर्ट समेत अन्य तथ्यों से साबित होता है कि विनोद सोरन ने ही वारदात को अंजाम दिया है।
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